खेतों से बिजली लाइन जाने पर मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नवीन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) से प्रभावित भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय से अब 400 केवी एवं उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जायेगा।
ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि संशोधित नीति से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। इससे किसानों के खेत में 400 केवी एवं उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी। साथ ही इसका लाभ प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को भी अच्छी गुणवत्ता की बिजली के रूप मे मिल सकेगा।
सरकार के अनुसार यह संशोधित पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुआवजा नीति सभी कार्यान्वयन एजेन्सियों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और सभी निजी कम्पनियों पर लागू होगी। जो कि 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन व उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में संलग्न है। यह नीति अन्तः राज्यीय एवं अन्तर राज्यीय दोनों तरह की पारेषण लाइनों पर लागू होगी।
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