आज से खेत पर प्लाटिंग करने पर लगेगा जुर्माना और अतिरिक्त स्टांप शुल्क

लखनऊ। नए सर्किल रेट लागू करने से पहले आपत्तियां 30 जुलाई तक ली जा रही हैं। इसके बाद एक अगस्त से जिले में नए दरों और नियमों के अनुसार जमीनों की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री होगी।
प्रयागराज में खेती की जमीन खरीदकर उस पर प्लाटिंग करने वालों को अब पहले जैसी छूट नहीं मिलेगी। एक अगस्त 2025 से जिले में नए सर्किल रेट और नियमों के तहत खेत पर प्लाटिंग करने की प्रक्रिया अब सख्त नियमों में बंधने जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर न केवल जुर्माना, बल्कि अतिरिक्त स्टांप शुल्क भी देना होगा। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति खेती की जमीन प्लाटिंग के उद्देश्य से खरीदता है, तो उसे रजिस्ट्री के दस्तावेजों में इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। उसी आधार पर स्टांप शुल्क तय किया जाएगा। यदि प्लाटिंग का उद्देश्य छिपाया गया या गलत जानकारी दी गई, तो जुर्माने के साथ अतिरिक्त स्टांप शुल्क वसूला जाएगा।
एनजीटी और रेरा के नियमों का पालन भी अनिवार्य
नए सर्किल रेट नियमों में रेरा और एनजीटी के नियमों को भी अनिवार्य किया गया है। अब निजी कॉलोनियों में हरित पट्टी, पार्क, ओपन स्पेस और खेल का मैदान रखना जरूरी होगा। यह प्रावधान राजस्व नुकसान को रोकने और अनियमित विकास पर नियंत्रण के लिए किया गया है।
गांवों को दो श्रेणियों में बांटा गया
विकासशील गांव - शहर से सटे वे गांव, जहां शहरी परियोजनाओं का सीधा असर है या जो नगर पंचायत की सीमा में आते हैं।
सामान्य गांव - वे गांव जो शहर व नगर निकायों से दूरी पर हैं।
-इन श्रेणियों के आधार पर सर्किल रेट और शुल्क दरें भी भिन्न होंगी। एग्रीमेंट बेसिस पर प्लाटिंग करने पर भी अब अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा।
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