229 किसानों को मिला सोलर पम्प

जिले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) के तहत राजस्थान के 229 किसानों को निःशुल्क सोलर पम्प मिला है। उद्यानिकी आयुक्तालय के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के किसानों के लिए 3 एच.पी. एवं 5 एच.पी प्रति सौर ऊर्जा पम्प पर 45 हजार रुपए का अनुदान प्रदान कर बड़ी राहत दी गई है।
उद्यानिकी विभाग डूंगरपुर के उप निदेशक डॉ. विकास चेचानी ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-बी के तहत किसानों के खेतों पर सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना उद्यान विभाग की ओर से करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 239 किसानों के यहां सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना की गई।
इसमें सामान्य श्रेणी के 9 किसान एवं अनुसूचित जाति के 1 किसान की ओर से कृषक अंश की राशि जमा कराकर सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करवाया गया। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के किसान को 45 हजार का अनुदान प्रदान किया गया। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के 229 किसानों को राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी आयुक्तालय द्वारा प्रति सौर ऊर्जा पम्प लगाने पर 45 हजार रुपए अनुदान तथा शेष राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से प्रदान कर आर्थिक संबंल देकर निःशुल्क लाभान्वित किया गया। उप निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनजाति श्रेणी के किसानों की कृषक हिस्सा राशि जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर से प्राप्त राशि से जमा करवाई गई है। योजना में सामान्य श्रेणी के किसानों को 3 एचपी एवं 5 एचपी का सौर उर्जा संयत्र स्थापित करने के लिए क्रमशः 1,01,124 एवं 1,29,221 रुपए कृषक हिस्सा राशि के रूप में जमा करना होता है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के किसानों को 56,124 एवं 84,221 रुपए कृषक हिस्सा राशि के रूप में जमा करवाना होता है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के किसानों को उद्यानिकी आयुक्तालय के माध्यम से प्रति सौर उर्जा पम्प 45 हजार रुपए राशि की अतिरिक्त छूट दी जाती है। अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के लिए राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से शेष राशि हेतु भी आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए योजना में पूर्णतः निःशुल्क लाभान्वित किया गया।
यह ले सकते हैं योजना का लाभ
उद्यानिकी विभाग के आयुक्त ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सौर उर्जा संयत्र स्थापना के लिए आवश्यक पात्रता में सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग श्रेणी के किसान के नाम न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भू-स्वामित्व आवश्यक है। अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी किसानों के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूस्वामित्व होना आवश्यक है। इसके अलावा किसान के पास कृषि कनेक्शन नही होना चाहिए और पूर्व से कृषि कनेक्शन होने की स्थिति में उसे समर्पित करना होता है।
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