Uttar Pradesh : फसल सुरक्षा : तार फेसिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार

आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को सुरक्षित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसी को लेकर सरकार किसानों को तार फेसिंग पर 50 प्रतिशत देगी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत इस लाभ के लिए किसानों को उद्यानिकी विभाग के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि बागवानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान के साथ ही तार फेंसिंग की अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत एक रनिंग मीटर तार फेंसिंग की अनुमानित लागत 300 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें किसानों को 150 रुपए प्रति मीटर यानि की 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक किसान को अधिकतम 1000 मीटर तक फेंसिंग पर अनुदान मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने कुल 2.5 लाख मीटर फेंसिंग कराने का लक्ष्य तय किया है। इससे प्रदेश में बागवानी फसलों की रक्षा तो होगी ही, साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। योजना के तहत लोहे के मजबूत पोलों का उपयोग किया जाएगा, जिनके बीच 10 फुट की दूरी रखी जाएगी। इन पोलों के बीच 4 क्षेतिज तारों से बाड़बंदी की जाएगी। जिससे किसानों को लंबे समय तक अपनी फसलों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।किसानों को योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
अनुदान के लिए यहां आवेदन करें
किसानों को अनुदान पर तार फेंसिंग योजना का लाभ लेने के लिए उद्यानिकी विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। किसान यह पंजीयन विभागीय पोर्टल http://dbt.uphorticulture.in पर कर सकते हैं। पंजीयन के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खसरा खतौनी, बैंक पासबुक आदि होना आवश्यक है।
What's Your Reaction?






